दीपका SECL प्रबंधन पर लगा मनमानी का आरोप कई युवा बेरोजगार………प्रभावित युवा करेंगे आमरण अनशन ।

संवाद36न्यूज कोरबा/दीपका

प्रभावित युवा प्रकाश कोराम ने बताया की SECL प्रबंधन पिछ्ले कई वर्षों से हमें गुमराह कर रही है, और षड्यंत्र पूर्वक SECL प्रबंधन दीपका क्षेत्र द्वारा सन् 1988 मे बनाई गई नीति का उल्लंघन और CBA की धारा 9(1) प्रकाशन के बाद अर्जित भूमि का फर्जी तरीके से शपथ पत्र मांगकर खाता संयोजन कर हमे रोजगार से वंचित कर दिया।
भारत सरकार कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम 1957 के अधिनियम की धारा 9(1)के तहत् एस.ओ.क्र.1562 दिनांक 19/04/1986 को अधिसूचना जारी कर एसईसीएल दीपका क्षेत्र में विभिन्न ग्रामों का भूमि अर्जन किया गया था।
दिनांक 25/11/1988 को परियोजना स्तर पर रोजगार,पूर्नवास,मुआवजा सहित दी जाने वाली सुविधाओं के लिए सभी जनप्रतिनिधि (विधायक गण)जिला प्रशासन एवं एस.ई.सी.एल.के अधिकारी एवं किसानों के मध्य बैठक कर नियम बनाया गया था । इस नियम में स्पष्ट तौर पर हर खाते में एक रोजगार एवं बड़े खातो में हर तीन एकड़ में एक रोजगार का प्रावधान रखा गया है।
हमारे द्वारा नियमानुसार आज से 10-12 वर्ष पहले जमीन के एवज मे रोजगार के लिए नांमाकन दाखिल किया गया ,एस.ई.सी.एल. दीपका क्षेत्र द्वारा रोजगार संबंधित प्रक्रियाओ को पूर्ण करने एवं रोजगार पात्रता जांच कराने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटघोरा व जिला प्रशासन कोरबा को भेजा गया था,जिस पर सम्पूर्ण दस्तावेजो का सत्यापन कर रोजगार के लिए पात्रता हेतु अनुसंशा किया गया है। सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद कुछ माह पहले हमे जानकारी दिया गया की जिस खाते पर हमारे द्वारा रोजगार के लिए नामांकन दाखिल किया गया है, उक्त खाता को अन्य खाते के साथ जोड़कर एक व्यक्ति रोजगार दिया गया है।
हमारे द्वारा खाता संयोजन किस पॉलिसी ,नियम,या नीति के तहत किया गया है जानकारी मांगने पर जानकारी नहीं दिया गया बल्कि गुमराह करते आ रहे हैं की शपथ पत्र के आधार खाता जोडा गया है,इससे स्पस्ट हैं । प्रबंधन के पास के कोई पॉलिसी नहीं थी ।एस.ई.सी.एल दीपका क्षेत्र के अधिकारीयों द्वारा सन् 1990-91 में शपथ पत्र के आधार पर एक एकड़ का प्रावधान बताकर इस प्रकार का नियम था ही नही, शपथपत्र मांगकर अलग अलग गांवों के अलग अलग,तीन व्यक्तियों के खातो को संयोजन कर एक व्यक्ति को रोजगार दिया गया है,जोकि तत्कालिन नियम सन 1988 में बने प्रत्येक खाते में रोजगार और CBA धारा 9(1)का सीधा उलंघन है और नांमाकित व्यक्ति द्वारा नामांकन में एक ही खाते का खसरा,रकबा, व खाता नं उल्लेखित है।एस.ई.सी.एल.दीपका क्षेत्र के अधिकारी व कर्मचारी के द्वारा षडयंत्र पूर्वक खाता संयोजन कर उक्त खाते पर किसी अन्य व्यक्ति को रोजगार प्रदान करने की योजना बनाई गई थी।हमारे द्वारा रोजगार मांगे जाने एस.ई.सी.एल दीपका द्वारा लगातार गुमराह कर व मनगढ़ंत कहानी बनाकर रोजगार से वंचित कर मांनसिक,आर्थिक एवं शारीरिक रूप प्रताड़ित कर रहा है। उक्त संबंध में दीपका प्रबंधन और एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर को बार बार अवगत कराने पर भी कार्यवाही नहीं किया जा रहा है।भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना के बाद जन्मे व्यक्तियों को रोजगार से वंचित कर रहे हैं।भू अर्जन की अधिसूचना के बाद जन्म लेने वाले आश्रितों को रोजगार देने के संबन्ध में माननीय कलेक्टर जिला कोरबा महोदय की अध्यक्षता में अलग अलग तिथियों पर बैठक में हुए निर्णय को अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर को एक माह के भीतर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था कि उतराधिकार अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के बाद जन्मे हुए पुत्र या पुत्री को रोजगार संबंधित अधिकार प्राप्त होते हैं , उन्हें रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता एवं जिन भूस्वामी की भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है और उनके व्यवस्थापन हेतु रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है उन पर संशोधित कानून लागू नहीं होंगे।एसईसीएल द्वारा लगातार किसान विरोधी नीति तैयार कर हमें रोजगार से वंचित कर मानसिक,आर्थिक एवं शारीरिक रूप से परेशान है।जमीन अधिग्रहण होने के बाद हमारे लिए जीवकोपार्जन की समस्या उत्पन्न हो गई है। 25/11/1988 में बने नियम एक खाते में एक रोज़गार का सत प्रतिशत पालन कर अर्जित भूमि के एवज में हमे रोजगार प्रदान किया जाए। हम पर किसान विरोधी संशोधित नियम या ब्रिज ऑफ एग्रीमेंट बनाकर जबरन थोपकर रोज़गार से वंचित कर हमारे जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना बन्द करें।
हमारे द्वारा एसईसीएल प्रबंधन से रोजगार मांगते वर्षो बीत गए लेकिन रोजगार के नाम पर सिर्फ आश्वासन दिया गया किसी प्रकार से कार्यवाही नही किया गया।CBA धारा 9(1) का प्रकाशन दिनांक 19/04/1986 के बाद नियम विरुद्ध खाता संयोजन को निरस्त करने और सन् 25/01/1988 में बने नीति प्रत्येक खाते में रोजगार का पालन करते हुए हमें रोजगार प्रदान किया जाये।अन्यथा मजबुर होकर 01/09/23 को मलगांव फेस में अनिश्चितकालिन धरना प्रदर्शन किया जाएगा जिसका समूर्ण जवाबदारी एसईसीएल की होंगी ।

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Author: samvad36news

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