जिला दंडाधिकारी श्री संजीव झा ने फरीमुद्दीन उर्फ फरीद खान को किया जिला बदर


तारकेश्वर पटवा /संवाद 36 /कोरबा

एक साल तक नहीं कर सकेगा कोरबा सहित सीमावर्ती जिलों में प्रवेश
कोरबा 04 मई 2023/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव झा ने जिले के आदतन अपराधी श्री फरीमुद्दीन उर्फ फरीद खान पिता कमरूद्दीन उम्र 32 वर्ष, निवासी साकिन नया बस स्टैण्ड कटघोरा को एक साल के लिए जिला बदर कर दिया है। श्री झा ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत् दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 202111050400020/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 04/05/2023 अनुसार यह आदेश दिया है कि 24 घंटे के अन्दर जिला- कोरबा तथा समीपवर्ती राजस्व जिला बिलासपुर जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले क्षेत्र से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाए और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। उन्होंने श्री फरीमुद्दीन उर्फ फरीद खान पिता कमरूद्दीन उम्र 32 वर्ष, निवासी साकिन नया बस स्टैण्ड कटघोरा, जिला-कोरबा को इस आदेश का तुरन्त पालन करने और पालन न करने पर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के आदेश दिए हैं।

Rupesh Kanwar
Author: Rupesh Kanwar

Yes

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Leave a Comment

विज्ञापन बॉक्स

और पढ़े

आदिवासी समाज मिले मुख्यमंत्री से 1857 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद सीता राम कंवर चौंक मूर्ति स्थापना शिलान्यास हेतु माननीय मुख्यमंत्री आमंत्रित 9 अक्टूबर को जयंती के दिन होगा भव्य आयोजन……….

और पढ़े