कोरबा:संवाद36न्यूज/पाली
पाली: मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मृतक अमन कुमार पिता शोभा सिंह उम्र 18 साल साकिन बसीबार उपरपारा थाना पाली, जो दिनांक 14.03.2024 के रात्रि 23.00 बजे घर से निकला था, दिनांक 15.03.2024 के सुबह 07.00 बजे मृतक का शव पड़ोस के दिलीप कुमार यादव के बाड़ी में मिला है सूचना मिलने पर मौके में जाकर सूचक खेम सिंह यादव पिता स्व आशाराम यादव उम्र 70 साल साकिन बसीबार के रिपोर्ट पर मोके में मर्ग क्रमांक 0/2024 धारा 174 जाफौ मर्ग कायम कर पंचनामा कार्यवाही में लिया गया, पंचनामा कार्यवाही के दौरान मृतक का मृत्यु संदेह प्रद होने पर व गले में रस्सी जैसे काला निशान होने पर मर्ग पंचनामा कार्यवाही बाद मृतक के शव को दिनांक 15.03.2024 को पी.एम हेतु सीएचसी पाली रवाना किया गया, तथा थाना में आकर नंबरी मर्ग क्रमांक 23/2024 धारा 174 जाफौ कायम किया गया, मृतक के शव का पी.एम डॉक्टर टीम द्वारा किया गया एंव शार्ट पी.एम रिपोर्ट दिनांक 16.03.2024 को प्राप्त हुआ जिसमे डॉक्टर ने शार्ट पी.एम रिपोर्ट में मृतक अमन कुमार का मृत्यु गला दबाने व दम घुटने से होना लेख किये जाने पर व प्रथम दृष्टया में अपराध धारा 302 भादवि का पाये जाने से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 111/2024 धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया
मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री सिद्वार्थ तिवारी द्वारा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री यू.बी.एस चौहान एवं श्रीमति नेहा वर्मा, श्रीमान अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कटघोरा श्री पंकज ठाकुर के मार्ग दर्शन पर दिनांक 16-03-2024 को श्रीमान अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कटघोरा श्री पंकज ठाकुर के नेतृत्व में निरीक्षक श्री चमन सिन्हा थाना प्रभारी पाली, के द्वारा टीम गठित कर मौका घटना स्थल जाकर घटना स्थल निरीक्षण, गवाहों के कथन लिया गया जो प्रथम दृष्टया को देखते हुये मृतक के ही घर वालो पर संदेह होने पर मृतक के बडे भाई अभिषेक यादव पिता शोभा सिंह यादव उम्र 21 साल से पूछताछ किया गया जो पूछताछ के दौरान टूट गया, और दिनांक घटना 14-15.03.2024 के दरमियानी रात्रि में 11.00 बजे के लगभग मोबाईल के संबध में दोनो भाई अभिषेक व मृतक अमन कुमार का विवाद होने पर मृतक अमन दिलीप कुमार के बाड़ी तरफ भागा पीछे पीछे आरोपी अभिषेक सिंह दौड़ाते हुये गया, दिलीप के बाड़ी में मृतक अमन कुमार के गला में मोबाईल चार्जर केबल से गला में फंसा कर पीछे से खीच दिया जिससे मृतक अमन कुमार बेहोश हो गया, आरोपी अभिषेक मृतक का मोबाईल एंव मोबाईल चार्जर का केबल को लेकर अपने घर चला गया और, सो गया, गवाहान के समक्ष मेमोरेण्डम कथन लिया गया जो अपने कथन में मृतक अमन का गुस्से में आकर हत्या करना स्वीकार किया ,मेमोरेण्डम कथन के अधार पर घटना में प्रयुक्त मोबाईल चार्जर का केबल सफेद कलर का लम्बाई 29 ईंच एंव मृतक अमन का वीवो कम्पनी का मोबाईल जिसका सामने का स्क्रीन टूटा हुआ है जिसे गवाहान के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा का सबूत पाये जाने से आरोपी अभिषेक कुमार यादव पिता शोभा सिंह यादव उम्र 21 साल साकिन बसीबार उपरपारा, थाना पाली जिला कोरबा (छ0ग0) को दिनांक- 16/03/2024 को 17.15 बजे विधिवत गिरफतार किया गया है। जिसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया ।
उक्त प्रकरण में अनुविभागीय पुलिस अधिकारी पंकज ठाकुर के नेतृत्व में थाना प्रभारी पाली निरीक्षक चमन सिन्हा, सउनि पुरूषोत्तम सिंह उईके, आरक्षक 460 आशीष साहू, आरक्षक 225 नारायण कश्यप, सैनिक 173 संजय डिक्सेना, का महत्व पूर्ण योगदान रहा।